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शासकीय सेवक एवं 80 वर्ष या इससे अधिक आयू के वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा

 नोडल अधिकारी, पोस्टल बैलेट पेपर एवं श्रम पदाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 में 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं एवं दिव्यांग मतदाताओं को घर बैठे मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई है। इस हेतु विधानसभावार प्राप्त फार्म 12 D बीएलओ अधिकारी के माध्यम से दिनांक 25 अक्टूबर तक प्राप्त किये जाकर  सूची तैयार की जा रही है। साथ ही मतदान दल में शामिल मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान विधानसभा द्वारा बनाये गये सुविधा केन्द्र में पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मतदान करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। अत्यावश्यक सेवाओं में संलग्न मतदाता के लिये भी सुविधा केन्द्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जा रही हैं।

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