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शीतलहर के दृष्टिगत विद्यालयों के संचालन समय में परिवर्तन

कलेक्टर के आदेशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी, धार द्वारा जिले में तापमान में निरंतर गिरावट को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव की संभावना को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किया गया है। जारी आदेशानुसार धार जिले के अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय, अनुदानप्राप्त, मान्यता प्राप्त, सी.बी.एस.ई. एवं अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नर्सरी से कक्षा 8वीं तक की कक्षाएँ प्रातः 9:30 बजे से पूर्व संचालित नहीं की जाएँगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित विद्यालय प्रबंधन को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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