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संर्पूण धार जिले की राजस्व सीमाओं में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

जिला प्रशासन द्वारा धार जिले में कानून व्यवस्था को कायम रखने, जन सामान्य के हित, जानमाल एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु  संर्पूण धार जिले की राजस्व सीमाओं में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए  प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत किरायेदारों की सूचना संबंधित मकान, दुकान मालिक द्वारा संबंधित थाने पर विहित प्रारूप में दी जायें। इसके पूर्व मकान, दुकान किराये से न दिया जावें। साथ ही पहचान पत्र की प्रति जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आई.डी, ड्रायविंग लायसेंस आदि आवश्यक रूप से लिया जावे। घरेलू कामगारों एवं व्यावसायिक कर्मचारियों की सूचना संबंधित मालिक द्वारा थाने पर  देने के उपरान्त ही उन्हें रखा जावें। साथ ही पहचान-पत्र की प्रति आवश्यक रूप से लिया जावे। -होटल, लॉज, धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान-पत्र अनिवार्य रूप से लिया जावे एवं ठहरने वाले व्यक्तयों की सूची प्रतिमाह थाने पर दी जावे। साथ ही पहचान-पत्र की प्रति आवश्यक रूप से लिया जावे। किरायेदार की सूचना संबंधित मकान मालिक द्वारा थाने पर दी जाये। साथ ही पहचान-पत्र की प्रति आवश्यक रूप से लिया जावे। ऑनलाईन शॉपिंग, होम डिलेवरी, कोरियर का कार्य करने वाली कंपनियों के व्यक्ति जो घर-घर जाकर पार्सल वितरित करते हैं, कि जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर दी जाये।  साथ ही पहचान-पत्र की प्रति आवश्यक रूप से लिया जाये। प्राईवेट सुरक्षा एजेंसी के लिए नियुक्त किए गए गार्ड अथवा अपने स्तर पर नियुक्त किए गए गार्ड की जानकारी एजेंसी द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर दी जाये, साथ ही पहचान पत्र की प्रति आवश्यक रूप से लिया जाये।
       यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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