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*सड़कों पर आवारा गौवंश व अन्य मवेशियों के स्वच्छंद विचरण पर रोक लगाने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी* *लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

जिला दंडाधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा के आदेश अनुसार अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग धार जिला धार शहर श्री राहुल गुप्ता ने पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी है। आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति/पशुपालक द्वारा अपने गौवंश या अन्य मवेशियों को जानबूझकर अथवा उपेक्षापूर्वक सार्वजनिक सड़क अथवा स्थान पर खुला छोड़ा जाता है तो संबंधित व्यक्ति/पशुपालक के विरुद्ध दण्डाल्मक कार्यवाही की जाएगी। निर्मित सड़कों पर आवारा गौवंश व अन्य मवेशियों के स्वच्छंद विचरण पर रोक लगाने हेतु आदेश जारी किया जाता है। यदि किसी सड़क पर सड़क दुर्घटना के फलस्वरूप पशु मृत पाये जाते हैं तो उनके तत्काल निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, साथ ही घायल पशुओं के ईलाज हेतु उपसंचालक पशु चिकित्सा धार जिला धार से संपर्क कर तत्काल चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार पशुपालक बीमार, रोग्रस्त, विकलांग गौवंश, मवेशियों को किसी मार्ग अथवा सड़क पर नहीं छोड़ेगा। यदि ऐसा करना आवश्यक हो, तो संबंधित स्थानीय निकाय से संर्पक कर गौवंश को गौशाला संचालक को सौंपा जाये। यदि किसी पशुपालक के द्वारा आवारा छोड़ा गया गौवंश एवं अन्य मवेशियों को परिस्थितिवश गौशाला या अन्य सुरक्षित स्थान में प्रेषित किया जाता है तो उनके परिवहन व गौशाला में रहने की अवधि का खर्च भू-राजस्व की बकाया की भांति संबंधित पशुपालक से वसूली योग्य होगा। संबंधित क्षेत्र के ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, पशु क्ररता निवारण अधिनियम 1960 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे तथा यह गौवंश एवं मवेशियों को सड़क मार्गों पर स्वच्छंद विचरण करने से रोकने हेतु सडक आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को पाबंद करेंगे। रोकल शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्रत्येक व्यक्ति/पशुपालक इस धार प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन का दोषी होगा।    इस आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अध्याय 3 धारा 11 (1) एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 254 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्त कार्यवाही की जावेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। यह आदेश 9 मार्च 2026 तक प्रभावशील रहेगा।

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