समस्त शस्त्रधारियों के शस्त्र 5 जून तक की संपूर्ण अवधि तक के लिए निलंबित
जिला दंडाधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा ने लोकसभा आम निर्वाचन-2024 हेतु आयुषअधिनियम की धारा-17 (3) (ख) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायाधीशगण, कार्यपालिक दण्डाधिकारी, शासकीय कर्मचारी/अधिकारी, आर्मी सेवा में लगे अधिकारी/कर्मचारी, बैंक में कार्यरत आर्म्स गार्ड, प्रायवेट बैंकों में सिक्यूरिटी ऐजेंसी के गार्डो के लायसेंस जो सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लगे है, कि अनुज्ञप्तियों को छोड़कर धार जिले के समस्त आग्नेय शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्तियां (फार्म नं.-3 एवं 5) 16 मार्च से 5 जून तक के लिये निलंबित किए जाने का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत यदि कोई व्यक्ति इस आदेश विक्षुब्ध हो तो वह जिला दंडाधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। यदि किसी अनुज्ञप्तिधारी/व्यक्ति विशेष के पदीय स्थिति अथवा व्यक्तिगत सुरक्षा के चलते उक्ल आदेश से छूट प्राप्त करने की आवश्यकता हो तो वह सकारण औचित्य सहित पुलिस अधीक्षक धार को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।