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समाधान आपके द्वार योजना अंतर्गत लोक अदालत/शिविर का आयोजन 24 फरवरी को

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 24 फरवरी को प्रधान जिला न्यायाधीश श्री संजीव कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में ‘‘समाधान आपके द्वार योजना’’ अंतर्गत लोक अदालत/शिविर का आयोजन किया जायेगा। इस संबंध में जिला न्यायाधीश एवं सचिव श्री उमेश कुमार सोनी ने सर्वसाधारण से आव्हान किया है कि समाधान आपके द्वार योजनांतर्गत उक्त तिथि पर आयोजित शिविर में राजस्व, पुलिस, वन, विद्युत एवं नगरीय निकाय विभाग के शमनीय आपराधिक मामलों, न्यायालयों में प्रचलित राजीनामा योग्य मामलों तथा प्री-लिटिगेशन मामलों का सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी समझौते से निराकरण किया जावेगा। यदि आपका कोई मामला उपरोक्त किसी श्रेणी में आता है और राजीनामे द्वारा प्रकरण का निपटारा चाहते है, तो इस अवसर का लाभ अवश्य उठावे। विभागवार प्रकरणों की प्रकृति राजस्व विभाग के प्रकरण जैसे फसल हानि के लिये आर्थिक सहायता, कुएं या नलकूप के नष्ट होने पर दी जाने वाली सहायता, बंटवार आदेश के पश्चात नक्शों में बटांकन/तरमीम तथा तरमीम पश्चात अक्स नक्शा, भूमि का सीमांकन करना, सीमांकन विवादों का निपटारा, नामांतरण के मामलों के विवाद की दशा में सुलह/समझाईश से विवाद समाप्त करना, बंटवारा/उत्तराधिकार/अतिक्रमण प्रकरण, रास्ते/जल निकासी व जल स्त्रोत के उपयोग से संबंधित प्रकरण शामिल है। पुलिस विभाग के प्रकरण जैसे दण्ड प्रक्रिया संहिता (1860 का 45) की धाराओ के अधीन राजीनामा योग्य दण्डनीय अपराधों का शमन, धारा 320 (2) द.प्र.सं. से संबंधित राजीनामा योग्य प्रकरण, अन्य दाण्डिक अधिनियमतियों यथा- सूचना प्रौद्यौगिकी अधिनियम, 2000, मोटर यान अधिनियम 1988, परकाम्य लिखत अधिनियम 1881, म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915, लोकशांति भंग के गागले, साधारण मारपीट आदि से संबंधित राजीनामा योग्य प्रकरण। वन विभाग के प्रकरणः वे मामले, जिनका शमन भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 68 के अंतर्गत आते है। विद्युत विभाग के प्रकरण विद्युत विभाग की सेवाओं यथा-कनेक्शन, मीटर बंद यो तेज चलने की शिकायत, बिल राशि राशि की वसूली व किश्त सुविधा आदि से संबंधित मामले, विद्युत चोरी या अनधिकृत उपयोग के प्रकरणों से संबंधित मामले। नगरीय निकाय विभाग के प्रकरणः- नगरीय निकाय से संबंधित सेवाओं जैसे-जलकर, संपत्तिकर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों से संबंधित बकाया वसूली के प्रकरण। इसी प्रकार अन्य प्रकरण दिवानी प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय से संबंधित प्रकरण, प्री-लिटिगेशन के माध्यम से ऐसे शमनीय प्रकरण, जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुये है।, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, गैस कनेक्शन, सी.एम, हेल्पलाईन, समग्र आई.डी. आदि के प्रकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22- बी में उल्लिखित जनउपयोगी सेवाओं के प्रकरण। इसके अतिरिक्त जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मुकेश कौशल द्वारा जानकारी दी गई कि अन्य विभागों से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए कोई भी व्यक्ति अपने मोबाईल या कम्पयूटर के माध्यम से MPSLSA की वेबसाइट (www.mpslsa.gov.in) पर जाकर (समाधान आपके द्वार) नामक कॉलम पर क्लिक करके मांगी गई जानकारी भरकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।

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