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सम्पूर्ण धार जिले की राजस्व सीमा से लगे समस्त ग्रामों एवं शहरों के लिए निषेधाज्ञा लागू

जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30(2) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित, प्रदत शक्तियों के तहत धार जिले में निवासरत् आम नागरिकों बच्चों के जीवन/सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण एवं सर्वाेच्च न्यायालय के द्वारा दिये गए दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु सम्पूर्ण धार जिले की राजस्व सीमा से लगे समस्त ग्रामों एवं शहरों के लिए निषेधाज्ञा लागू किये जाने का आदेष जारी किया है। आदेष के तहत अनुपयोगी एवं खुले नलकूप बोरवेल ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय की गाईड लाईन के अनुसार ग्राम पंचायतवार एवं नगरीय निकायवार अनुपयोगी एवं खुले नलकूप/बोरवेल/ट्यूबवेल की जानकारी एकत्रित कर उन्हे सुरक्षित रूप से बंद करने की कार्यवाही तत्काल की जावें। नलकूप, बोरवेल, ट्यूबवेल खनन करने से कम से कम 15 दिवस पूर्व भूमि/परिसर के मालिक ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में संबंधित नगर पालिका/नगर परिषद् में लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा। सरकारी/अर्द्ध-सरकारी/निजी आदि सभी ड्रिलिंग एजेंसियों को नलकूप/बोरवेल/ट्यूबवेल हेतु पंजीकरण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से कराना अनिवार्य होगा। कुऐ के पास निर्माण के समय सयह विवरण के साथ साईन बोर्ड लगाना अनिवार्य रहेगा कि कुऐ के निर्माण/पुनर्वास के समय ड्रिलिंग एजेंसी का पूरा पता दूरभाष नम्बर सहित, उपयोगकर्ता एजेंसी/कुऐ के मालिक का पूरा पता दूरभाष नम्बर सहित होगा। निर्माण के दौरान कटीले तार की बाड़ लगाना या कुऐ के चारों ओर कोई अन्य उपयुक्त अवरोध लगाना अनिवार्य होगा। कुऐ के आवरण के चारों ओर 0.50X0.50X0.60 मीटर (जमीनी स्तर से 0.30 मीटर ऊपर और जमीनी स्तर से 0.30 मीटर नीचे) मापने वाले सीमेंट/कांक्रीट प्लेटफार्म का निर्माण कराना होगा। वेल्डिंग, स्टील प्लेट द्वारा वेल असेंबली की कैपिंग या बोल्ट और नट्स के साथ केंसिंग पाईप को एक मजबूत कैप प्रदान किया जावें। पम्प की मरम्मत के मामले में नलकूप/बोरवेल/ट्यूबवेल को खुला नहीं छोड़ा जावें। काम पूरा होने के बाद मिट्टी के गढ्ढों और नालियों को भरा जावें। अनुपयोगी एवं खुले नलकूप/बोरवेल/ट्यूबवेल को मिट्टी/रेत/बोल्डर/कंकड/ड्रिल कंटिग आदि से नीचे से जमींनी स्तर तक भरा जावे। किसी विशेष स्थान पर ड्रिलिंग कार्य पूरा होने पर, ड्रिलिंग शुरू होने से पहले की जमींनी स्थिति को बहाल किया जावें। समस्त अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) प्रत्यायोजित प्राधिकारी को यह सत्यापित करने के लिए अधिकृत किया जाता है कि उपरोक्त दिशा निर्देशों का पालन करवाना सुनिश्चित करें। संबंधित राज्य/केन्द्र सरकार की एजेंसियों के माध्यम से खुले नलकूप/बोरवेल/ट्यूबवेल की स्थिति के बारे में समय-समय पर उचित जांच करें। ड्रिल किए गए नलकूप/बोरवेल/ट्यूबवेल की, जिला/ब्लॉक गांववार स्थिति, उपयोग में आने वाले कुओं की संख्या, पाये गए अनुपयोगी एवं खुले नलकूप/बोरवेल/ट्यूबवेल की संख्या जमींनी स्तर तक ठीक से भरे हुए, अनुपयोगी एवं खुले नलकूप/बोरवेल/ट्यूबवेल की संख्या और जमींनी स्तर तक भरे जाने वाले अनुपयोगी एवं खुले नलकूप/बोरवेल/ट्यूबवेल की शेष संख्या आदि की जानकारी संबंधित स्थानीय निकाय स्तर पर संधारित किया जावें। यदि किसी नलकूप/बोरवेल/ट्यूबवेल को किसी भी स्तर पर अनुउपयोगी किया जाता है, तो उपरोक्त एजेंसियो द्वारा भूजल/ जनस्वास्थ्य/नगर निगम/निजी ठेकेदार आदि के संबंधित विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा, कि अनुउपयोगी नलकूप/बोरवेल/ट्यूबवेल ठीक से जमींनी स्तर तक मिट्टी से भरा हुआ/ढका हुआ है, अनुपयोगी कुओं का आकस्मिक निरीक्षण भी संबंधित एजेंसी/विभाग के कार्यपालक द्वारा किया जावें। उपरोक्त सभी डाटा की जानकारी जिले के समस्त स्थानीय निकाय द्वारा रजिस्टर में इन्ट्री कर रखी जावें। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों की धारा 9 (अपप) के अनुसार, यदि यांत्रिक विफलता के कारण मौजूदा कुआँ निष्क्रिय हो जाता है, तो बोरवेलकर्ता/भूमि परिसर के मालिक द्वारा, निष्क्रिय कुऐ को ठीक से सील कर दिया जावें तथा इस संबंध में प्रमाण प्रस्तुत किया जावें। अनुविभागीय दण्डाधिकारी, नलकूप/बोरवेल/ट्यूबवेल उत्खनन की अनुमति आवेदन आने पर, संबंधित नगर पालिका/नगर परिषद्/ग्राम पंचायत एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से आवश्यक अभिमत प्राप्त करने के उपरांत ही अनुमति जारी करेंगे। इस आदेश में उल्लेखित किसी भी दिशा निर्देशों का उल्लंघन होने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। सूचना देने वाले व्यक्ति को जिला प्रषासन की ओर से 2 हजार रूपये का पुरूस्कार दिया जायेगा कार्यपायन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड धार ने बताया कि धार जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पाये जाने वाले खुले बोरवेल (खुले बोरवेल से आशय ऐसे सूखे/असफल नलकूप जिनमें केसिंग पाईप न डाला गया हो / निकाल लिया गया हो या नलकूप को मिट्टी भरकर बंद न किया गया हों) की सूचना देने वाले व्यक्ति को जिला प्रशासन की ओर से 2 हजार रूपये का पुरस्कार प्रदान किये जाने की घोषणा की गई है। खुले बोरवेल की सूचना के साथ खुले बोरवेल का अद्यतन फोटोग्राफ्स (स्थान, दिनांक, अक्षांश-देशांश सहित) Note cam या GPS Map Camera ऐप्स के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते है। उपरोक्तानुसार सूचना मय फोटोग्राफ्स के लिये दूरभाष क्रमांक 07292359735, 07552840616, 07292222342 पर दी जा सकती है। खुले बोरवेल की सूचना प्राप्ति के उपरांत प्राप्त सूचना का सत्यापन प्रशासन द्वारा गठित दल के द्वारा किया जाकर विभागीय नियम एवं शर्तों के उपरांत शिकायतकर्ता को पुरस्कार प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। उक्त योजना 30 जून तक लागू रहेगी।

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