सराय में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी देनी होगी
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री अश्विनी कुमार रावत ने जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से सराय अधिनियम-1967 की धारा 8 के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन-2023 (उत्तरार्द्ध) के तहत सराय, धर्मशालाओं, होटल तथा लॉज के मालिकों एवं प्रबंधकों को आदेशित किया है कि वह अपने होटल लॉज, धर्मशाला, सराय में ठहरने वाले व्यक्ति की दैनिक जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत करें। यह आदेश त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन-2023 (उत्तरार्द्ध) तथा नगरीय निकायों के उप निर्वाचन वर्ष-2023 (उत्तरार्द्ध) की निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेगा। ज्ञात हो कि जिले में जनपद पंचायतों की ग्राम पंचायतों में पंच के निर्वाचन क्षेत्र – धार में कुल 03 वार्ड / तिरला में कुल 07 वार्ड / सरदारपुर में कुल 01 वार्ड/बदनावर में कुल 02 वार्ड / मनावर में कुल 09 वार्ड / उमरबन में कुल 30 वार्ड / धरमपुरी में कुल 25 वार्ड/डही में कुल 01 वार्ड/बाग में कुल 03 वार्ड / निसरपुर में कुल 01 वार्ड एवं जनपद पंचायत गंधवानी में जनपद सदस्य का निर्वाचान क्षेत्र वार्ड-05 तथा नगरीय निकायों के पार्षद निर्वाचन क्षेत्र के नगर परिषद डही के वार्ड क्रं. 5 एवं 12 तथा माण्डव के वार्ड क्र. 9 की सीमा क्षेत्र में लागू रहेगा