सार्वजनिक सड़कों व स्थलों पर भवन निर्माण सामग्री, मलबा, टायर एवं लावारिस गुमटियां रखने पर प्रतिबंध* *भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
नगर पालिका क्षेत्र धार में यह पाया गया है कि अनेक रहवासियों द्वारा सार्वजनिक सड़कों एवं स्थानों पर भवन निर्माण सामग्री, मलबा, कण्डे आदि रख दिए जाते हैं। इसी प्रकार नगर के विभिन्न स्थानों पर कुछ व्यक्तियों द्वारा नये एवं पुराने टायरों का संग्रहण कर उन्हें खुले में सड़क किनारे रखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी दृष्टिगोचर हुआ है कि कई सार्वजनिक स्थलों पर शासकीय भूमि पर कब्जे की नीयत से अनेक गुमटियां लावारिस अवस्था में पड़ी हुई हैं, जिनका वर्तमान में कोई वास्तविक उपयोग नहीं हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में उक्त सामग्री असामाजिक तत्वों के हाथ लगने से कानून एवं व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अनुविभागीय दण्डाधिकारी, धार श्री राहुल गुप्ता द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशानुसार नगर पालिका क्षेत्र धार में निवासरत कोई भी व्यक्ति अपने भवन निर्माण सामग्री, मलबा, कण्डे, नये अथवा पुराने टायर एवं लावारिस गुमटियां किसी भी सार्वजनिक स्थान या सड़क के किनारे खुले में नहीं रखेगा। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में नगर पालिका परिषद द्वारा उक्त सामग्री को जप्त किया जाएगा। साथ ही संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी तथा सड़क अथवा सार्वजनिक स्थल पर पाई गई निर्माण सामग्री, मलबा, कण्डे, नये व पुराने टायर एवं लावारिस गुमटियां जप्त की जाएंगी। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं 12 मार्च 2026 तक प्रभावशील रहेगा।