सुरक्षा व्यवस्था सख्त-पीएम श्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान 3 किमी परिधि में NO FLY ZONE घोषित
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के तहसील बदनावर, जिला धार में 17 सितंबर को प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा प्रबंध सख्त कर दिए गए हैं। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी संजीव केशव पाण्डेय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा और आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, ग्राम पंचायत भैंसोला, तहसील बदनावर, जिला धार के पीएम मित्रा पार्क कार्यक्रम स्थल के आसपास 3 कि.मी. परिधि को NO FLY ZONE/RED ZONE घोषित किया है। इस आदेश के तहत दिनांक 17/09/2025 को निर्धारित कार्यक्रम स्थल के आस-पास किसी भी प्रकार की उड़ान गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेंगी। विशेष रूप से ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून, अनमैनड एरियल व्हीकल्स (UAVs) और अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को उड़ान भरने से रोका जाएगा।अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 सहित अन्य उपयुक्त धाराओं के तहत सख्त दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।