अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न
म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार श्री संजीव कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में श्री प्रदीप सोनी, न्यायाधीाश, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार एवं श्री कृष्णा अग्रवाल, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय धार की अध्यक्षता में गुरूवार को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिको के लिए विधिक सेवा) योजना, 2015 एवं नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक साक्षरता शिविर) के अंतर्गत फोर्स मोटर्स कपंनी, पीथमपुर एवं रॉलसन टायर्स कंपनी, पीथमपुर में पृथक-पृथक शिविरों का आयोजन किया गया। शिविर में 1 मई, 1886 की शिकागों घटना से प्रारंभ हुए श्रम दिवस की उत्पत्ति, कारण, उद्देश्य एवं संवैधानिक अधिकार, न्यूनतम मजदूरी, समान मजदूरी, मानव तस्करी, बाल मजदूरी, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, श्रमिकों के अधिकार एवं नेशनल लोक अदालत आदि विषयों पर जानकारी दी गई। न्यायाधीश श्री कृष्णा अग्रवाल ने उपस्थित श्रमिकों को श्रम विधियों के संबंध में जागरूक किया। सचिव श्री सोनी ने उपस्थित श्रमिकों को वैकल्पिक समाधान केन्द्र ए.डी.आर.के माध्यम से विवादों के निराकरण हेतु प्रेरित किया। नायब तहसीलदार अनीता बरेठ ने शासकीय योजनाओं का लाभ लेने हेतु श्रमिकों का आव्हान किया। श्रम अधिकारी पीथमपुर दशरथ सूर्यवंशी ने श्रमिकों को उनके अधिकारों के संबंध में जागरूक किया। फोर्स कपंनी प्रबंधक व रॉलसन कपंनी प्रबंधक ने श्रमिकों के हितो हेतु समस्त उपाय करने हेतु आश्वासन दिया।