अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह की सूचना हेतु कन्ट्रोल रूम स्थापित
संचालनालय महिला एवं बाल विकास भोपाल के आदेशानुसार 20 अप्रैल 2026 अक्षय तृतीया मुहर्तों के अवसर पर सामूहिक विवाहों का आयोजन किया जायेगा। इन आयोजनों में बाल विवाह होने की प्रबल संभावना होती है।
इस हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री सुभाष जैन ने 20 अप्रैल 2026 अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह की सूचना हेतु कन्ट्रोल रूम स्थापित किए जाने का आदेश जारी किया है। कन्ट्रोल रूम प्रभारी के दूरभाष नंबर 07292-357492 पर प्राप्त सूचनाएं संबंधित परियोजना अधिकारी को देंगे। कन्ट्रोल रूम पर संबंधित प्रभारी अपने दल के साथ पूरे समय अपने कार्यक्षेत्र पर उपस्थित रहकर जैसे ही बाल विवाह की सूचना मिलती है नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे। दल प्रभारी गठित दल के अतिरिक्त अपने स्तर से भी अपने क्षेत्र अंतर्गत अन्य स्टाफ को इस कार्य हेतु निर्देशित कर सकेंगे।
श्री जैन ने 20 अप्रैल 2026 अक्षय तृतीया के अवसर पर विशेष रूप से विवाह पर निगरानी रखते हुए पुरे वर्ष अभियान अंतर्गत बाल विवाह रोकथाम हेतु दलों का गठन भी किया है। उक्त दल अपने-अपने क्षेत्र अधिकार अंतर्गत होने वाले सामूहिक विवाहों में वर-वधुओं की आयु के प्रमाण पत्रों का अवलोकन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में वर की आयु 21 वर्ष से कम तथा वधु की आयु 18 वर्ष से कम न हो। वर अथवा वधु की आयु कम पाए जाने पर बाल विवाह रोकने का प्रयास करेंगे अन्यथा वैधानिक कार्यवाही करेंगे। उड़न दस्तों के दलों द्वारा यदि उनके क्षेत्राधिकार में कोई बाल विवाह का प्रकरण पाया जाता है तो बाल विवाह करने वाले, बाल विवाह को प्रोत्साहित करने वाले जैसे बाल विवाह में सम्मिलित बाराती, विवाह स्थल/गार्डन मालिक, टेन्ट हाउस मालिक, खाना बनाने वाले ग्मोईयां, केटरर, काजी, पण्डित, तथा पत्रिका छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के विरुद्ध भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावें।