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अब तक सी-विजिल एप से मिली 89, कॉल सेंटर की 358, एनजीएसपी की 38 शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा में हुआ निराकरण जिला पंचायत कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम 24X7 कार्यरत

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक निर्वाचन 2024 के मद्देनजर नियुक्त सामान्य प्रेक्षक हिमांशु कुमार राय, पुलिस प्रेक्षक निर्लिप्त राय आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा, पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह के साथ जिला पंचायत सभागार में स्थापित किए गए कंट्रोल रूम पहुंचे। यहां उन्होंने व्यवस्थाओं का अवलोकन कर मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी, कंट्रोल रूम पर प्राप्त शिकायतों और सी विजिल एप पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण के संबंध में उपस्थित अधिकारियों से जानकरियां प्राप्त कर आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत सविता झानिया, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अश्विनी कुमार रावत सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

      निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने चेकपोस्टों में सतत् निगरानी रखे जाने, चेकपोस्टों में लगाए गए सीसीटीव्ही कैमरे सुचारू कार्य करने सहित क्रिटीकल और वल्नरेबल मतदान केन्द्रों पर भी निगरानी करने के निर्देश दिए। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में निर्वाचन संबंधी शिकायतों का त्वरित और समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। निर्वाचन संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण में सी-विजिल एप बेहद मददगार हो रहा है। जिले में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लागू आचार संहिता के बाद से सी-विजिल एप के माध्यम से अब तक प्राप्त 89,  कॉल सेंटर की 358, एनजीएसपी पोर्टल की 38 शिकायतों का त्वरित और निर्धारित समय-सीमा में निराकरण किया गया। जिला पंचायत कार्यालय में स्थापित यह कंट्रोल रूम 24X7 कार्य कर रहा है। साथ ही जिले के नागरिकगण यदि वे निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी किसी भी प्रकार की सीधी शिकायत करना चाहते हैं, तो वे सी-विजिल एप के माध्यम से कर सकते हैं। आदर्श चुनाव आचरण संहिता के उल्लंघन वाली शिकायतों के निवारण के लिए सी-विजिल एप तैयार किया गया है। इस एप के जरिए कोई भी नागरिक राजनैतिक दलों या प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी भी तरह से धन, सामग्री, कपड़े, जेवरात आदि का वितरण करने, मतदाताओं को उनके पक्ष में मतदान करने के लिए धमकाने, मतदाताओं को स्वयं के वाहन से परिवहन करने, किसी भवन स्वामी की अनुमति के बिना उसके भवन या दीवारों या परिसर पर प्रचार सामग्री लगाने या दीवार पर विज्ञापन लिखवाने सहित अन्य प्रकार की शिकायतें कर सकता है।

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