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अवैध पेट्रोल विक्रय पर सख्त कार्रवाई, तीन स्थानों से पेट्रोल जप्त*

कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा के आदेशानुसार एवं अपर कलेक्टर श्री संजीव केशव पांडे के मार्गदर्शन में जिले में ज्वलनशील पदार्थ पेट्रोल-डीजल के अवैध विक्रय की रोकथाम हेतु गठित विभिन्न जांच दलों द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 15 जनवरी 2026 को सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री दिलीप मनवारे द्वारा अमझेरा, तहसील सरदारपुर क्षेत्र में पेट्रोल के अवैध विक्रय के संबंध में कार्रवाई की गई। जांच के दौरान निम्नानुसार कार्रवाई की गई। अब्दुल रऊफ, पंचर एवं मैकेनिक की दुकान, अमझेरा–मनावर मेन रोड से मौके पर 52 लीटर पेट्रोल, एक एल्युमिनियम माप (500 मि.ली.) एवं एक प्लास्टिक चुंगी जप्त की गई। जांच में पाया गया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा आम नागरिकों को ₹120 प्रति लीटर की दर से अनाधिकृत रूप से पेट्रोल विक्रय कर अवैध मुनाफा अर्जित किया जा रहा था। माहिका ट्रेडर्स, अमझेरा पर जांच के दौरान हितेश राठौर को 3 लीटर पेट्रोल का अनाधिकृत विक्रय करते हुए पकड़ा गया। मौके से 3 लीटर पेट्रोल एवं एक प्लास्टिक चुंगी जप्त की गई। संबंधित द्वारा पेट्रोल ₹120 प्रति लीटर की दर से अवैध विक्रय किया जा रहा था। पुष्पक कुशवाह, पंचर/मैकेनिक की दुकान, मनावर चौराहा, अमझेरा से 5 लीटर पेट्रोल एवं एक चुंगी जप्त की गई। तीनों प्रकरणों में जप्त किए गए पेट्रोल को अमका-झामका पेट्रोलियम पेट्रोल पंप, राजपुरा अमझेरा को आगामी आदेश तक सुपुर्दगी में दिया गया है। प्रकरणों में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किए गए हैं। कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में अवैध पेट्रोल एवं डीजल विक्रय के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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