अवैध मदिरा के विरुद्ध आबकारी विभाग की प्रभावी कार्यवाही
जिले में आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत आबकारी वृत्त बदनावर ‘ब’ में कार्यवाही करते हुए मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1) एवं 34(2) के तहत एक प्रकरण दर्ज किया गया है। कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा के आदेशानुसार एवं सहायक आबकारी आयुक्त जिला धार श्री राजनारायण सोनी के मार्गदर्शन में तथा सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुश्री शालिनी सिंह के नेतृत्व में यह कार्यवाही की गई। मनासा–पायकुण्डा मार्ग पर ग्राम पलवाड़ा एवं ग्राम बडगारा के मध्य 3 फरवरी 2026 को एक चार पहिया स्विफ्ट वाहन क्रमांक MP-09-TA-9824 की जांच की गई। जांच के दौरान वाहन से अवैध रूप से परिवहन की जा रही 15 पेटी विदेशी मदिरा (व्हिस्की) जप्त की गई। आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1) एवं 34(2) के अंतर्गत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है। जप्त की गई अवैध मदिरा एवं वाहन का अनुमानित मूल्य लगभग 4,00,000 रुपये है। यह कार्यवाही आबकारी उप निरीक्षक श्री राजकुमार शुक्ला, श्री रोहित मुकाती, श्री मुनेन्द्र सिंह जादौन तथा आबकारी आरक्षक श्री राजेंद्र यादव, श्री कमल वर्मा एवं श्री संजय मंशारे की टीम द्वारा की गई।