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अवैध मदिरा विक्रय के विरुद्ध कार्यवाही कर प्रकरण पंजीबद्ध किया

कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा के आदेशानुसार एवं उपायुक्त आबकारी संभाग इंदौर श्री संजय तिवारी व सहायक आबकारी आयुक्त धार श्री राज नारायण सोनी के मार्गदर्शन में जिले में अवैध मदिरा के विक्रय के विरूद्ध कार्यवाही कर प्रकरण पंजीबद्ध किये जा रहे है। इसी कड़ी में सोमवार को सहायक जिला आबकारी अधिकारी दिनेश उदैनिया के नेतृत्व मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि धार शहर की ब्रह्मकुंडी कॉलोनी में कृष्णा पिता उमराव निवासी संजय कॉलोनी अपनी किराने की दुकान में शराब का भंडारण कर विक्रय कर रहा है जिसकी तलाशी लेने बोल्ट केन बियर, लेमाउंट केन बियर, ओल्ड मॉन्क रम, देशी मदिरा प्लेन एवं मसाला, 8 पीएम तथा लंदन प्राइड व्हिस्की की कुल 74.26 बल्क लीटर शराब जप्त कर मौके से आरोपी कृष्णा पिता उमराव निवासी संजय कॉलोनी के विरुद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) एवं 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया। यह कार्यवाही नवीन विधान हेतु निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से वीडियो आदि बनाकर की गई। जप्त मदिरा की कुल अनुमानित क़ीमत लगभग रुपये 35 हजार रूपये आंकी गई है। यह कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी दिनेश उदैनिया आबकारी उप निरीक्षक राज कुमार शुक्ला, मुख्य आरक्षक कैलाश बघेल, आरक्षक राजेंद्र पंवार, शकुंतला खराड़ी, रामसिंह बामनिया सैनिक पवन ठाकुर की टीम द्वारा की गई।

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