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अवैध शराब के भंडारण एवं विक्रय पर आबकारी विभाग की कार्रवाई

कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा के आदेशानुसार एवं उपायुक्त आबकारी संभाग इंदौर श्री संजय तिवारी तथा सहायक आबकारी आयुक्त जिला धार श्री राज नारायण सोनी के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई। प्राप्त मुखबिर सूचना के आधार पर नालछा क्षेत्र अंतर्गत भीलबरखेड़ा गांव में एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से शराब का भंडारण कर विक्रय किए जाने की जानकारी मिली। सूचना पर कार्यवाही करते हुए आबकारी अमले द्वारा तलाशी ली गई, जिसमें बोल्ट केन बीयर एवं गोवा व्हिस्की सहित कुल 116.10 बल्क लीटर मदिरा जप्त की गई। इस दौरान आरोपी दिनेश पिता रमेश फूलगर, निवासी भीलबरखेड़ा मौके से फरार हो गया। आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) एवं 34(2) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उक्त कार्यवाही नवीन विधान के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग आदि के माध्यम से की गई। जप्त मदिरा की कुल अनुमानित कीमत लगभग ₹36,290/- आंकी गई है। यह कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री प्रशांत मंडलोई, आबकारी उप निरीक्षक श्री नानूराम अलावा, श्री दिनेश उदैनिया, श्रीमती राजकुमारी मंडलोई, श्री राजकुमार शुक्ला, श्री रोहित मुकाती, श्रीमती सृष्टि गिरवाल, श्री मुनेंद्र जादौन तथा वृत्त धार, सागौर, सरदारपुर एवं बदनावर-‘बी’ के आबकारी स्टाफ की संयुक्त टीम द्वारा की गई।

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