आतिशबाजी के लिये ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन 21 अक्टूबर तक प्रस्तुत कर सकेंगे
प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 31 अक्टूबर को दीपावली त्यौहार के अवसर पर आतिशबाजी (फटाखे, फूलझड़ी) संग्रह एवं विक्रय हेतु विस्फोटक नियम-2008 के नियम 83 एवं 84 अन्तर्गत अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु भारत सरकार पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक कार्यालय भोपाल के आदेशानुसार आतिशबाजी की ब्रिकी हेतु स्थाई/अस्थाई शैड में दुकानों के लिये ऑनलाइन एल.एस.डी.ए. मोड्यूल से ही जारी किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अष्विनी कुमार रावत ने बताया कि ऑनलाईन पोर्टल https://lsda.peso.gov.in/LSDAOnline/ पर 21 अक्टूबर तक आवेदन प्रस्तुत किये जा सकते है। ऑनलाईन किये गये आवेदनों को आवेदक मय दस्तावेजों के संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। नियत अवधि दिनांक के पश्चात प्राप्त आवेदन-पत्र मान्य नहीं किये जावेगे। आवेदक द्वारा आवेदन ऑनलाईन करने की प्रक्रिया दिये गये लिंक से डाउनलोड की जा सकती है। जिसकी लिंक- https://lsda.peso.gov.in/LSDAOnline/PDF/Help_Operational_guideline_for_Grant_of_license.pdf है।