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आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्रवाई, 179.28 बल्क लीटर मदिरा जप्त

 धार जिले में आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत आबकारी वृत्त कुक्षी में अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1) एवं 34(2) के अंतर्गत एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा के आदेशानुसार तथा सहायक आबकारी आयुक्त जिला धार श्री राजनारायण सोनी के मार्गदर्शन में एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री मोहन भायल के नेतृत्व में 11 फरवरी 2026 को यह कार्रवाई की गई। विशेष अभियान के दौरान आबकारी उप निरीक्षक श्रीमती रीनू भिंडे द्वारा ग्राम नरझली में एक मकान की विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कुल 20 गत्तों में रखी गई 179.28 बल्क लीटर देशी एवं विदेशी मदिरा बरामद की गई। इसमें 10 पेटियों में देशी मदिरा प्लेन (180 एमएल क्षमता) के 500 पाव, 5 पेटियों में लंदन प्राइड वोडका विदेशी मदिरा (180 एमएल क्षमता) के 250 पाव, 3 पेटियों में लंदन प्राइड व्हिस्की विदेशी मदिरा (180 एमएल क्षमता) के 150 पाव तथा 2 पेटियों में बैगपाइपर व्हिस्की विदेशी मदिरा (180 एमएल क्षमता) के 96 पाव शामिल हैं। बरामद समस्त मदिरा को जप्त कर आबकारी विभाग के कब्जे में लिया गया। मौके से फरार आरोपी लोकेश पिता गणपत दौड़वे, निवासी नरझली के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1) एवं 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। जप्त की गई मदिरा का अनुमानित मूल्य लगभग 1 लाख 17 हजार 500 रुपये है। इस कार्रवाई में आबकारी आरक्षक रत्ना अमलियार, पद्मा बघेल एवं राशि सोलंकी का विशेष सहयोग रहा।

 

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