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एफएसटी/एसएसटी दलों को व्यवसायिक हितों का ध्यान रखने के निर्देश एफएसटी/एसएसटी दलों द्वारा रखी जा रही सतत निगरानी

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव प्रक्रिया निर्विघ्न संपन्न कराने के लिये जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रयास किये जा रहे हैं। इसी क्रम में जिले में FST/SST दल द्वारा लगातार नगद राशि /अन्य मूल्यवान सामग्री / नशीले पदार्थो पर सतत निगरानी रखी जा रही है। कलेक्टर और ज़िला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रियंक ने व्यय निगरानी के लिए जवाबदेह एजेंसी के अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिये कि एमसीसी कक्ष में एसएसटी और एफ़एसटी दल के सदस्यों को आवंटित क्षेत्र और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करें।अवैध धन, सामग्री और व्यय में अप्रदर्शित सामग्री पर लगातार कार्यवाही करें।अवैध गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों पर लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें। कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि वास्तविक व्यापारिक लेन देन पर इस प्रक्रिया से प्रतिकूल प्रभाव न हो। इस हेतु जिला प्रशासन द्वारा सभी FST/SST दलों को निर्देशित किया गया है कि कार्यवाही के दौरान व्यापारिक लेनदेन हेतु या बैंक में जमा कराये जाने हेतु राशि पाये जाने पर व्यवसायिक हितों का ध्यान रखा जावे। व्यापारिक संस्था बैंक में राशि जमा कराते समय संबंधित बैंक अकाउन्ट का अकाउन्ट नंबर, राशि का ब्यौरा, संस्था का नाम आदि विवरण साथ में रखें जिससे कि वास्तविक व्यापारिक लेनदेन में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। श्री मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि जिला प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु प्रतिबद्ध है।

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