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कानूनी जागरूकता के सप्ताह के रूप मनाया

100 दिवसीय विषेष जागरूकता अभियान मिषन शक्ति हबफॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन भारत सरकार मंत्रालय महिला एंव बाल विकास विभाग द्वारा महिला सषक्तिकरण हेतु पूरे भारत में आयोजित किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देषानुसार एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्षन में वन स्टॉप सेंटर द्वारा षहरी व ग्रामीण परियोजनाओं में 2 सितम्बर से 6 सितम्बर तक कानूनी जागरूकता के सप्ताह के रूप मनाया जा रहा है। जिसमें आंगनवाडी केन्द्र, जिला अस्पताल परिसर वन स्टॉप सेंटर पर महिला, बालिका व ग्रामीणजनों को कानूनी सप्ताह अर्न्तगत महिलाओं हेतु बने कानून जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, दहेज निषेध अधिनियम 1961, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन अधिनियम 2013, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 एवं किसी भी हिंसा से पीडित महिलाओं और बालिकाओं के लिए संचालित वन स्टॉप सेंटर द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सहायताओं व कानून की जानकारी विस्तार से दी गई। जिससे वर्तमान में महिलाओं व बालिकाओं के साथ बढते अपराध व प्रताडना को रोकने में सहायता मिल सकें। साथ ही यदि किसी के साथ कोई भी घटना घटीत होती है, तो वह कौन से कानून का सहारा ले सकते है, इससे अवगत करवाया गया।

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