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जप्तशुदा सामग्री जिला कोषालय में जमा करने की स्वीकृति प्रदान

जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं उपसंचालक (अभियोजन) तथा जिला कोषालय अधिकारी के अभिमत को दृष्टिगत रखते हुए नगर पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस थाना कोतवाली धार के प्रतिवेदन अनुसार भारतीय निखात निधि अधिनियम् 1878 की धारा 04 के तहत विशेष सुरक्षा व्यवस्था में जप्तशुदा सामग्री जिला कोषालय में जमा करने की स्वीकृति प्रदान किये जाने का आदेश जारी किया है। ज्ञात हो कि पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस थाना कोतवाली धार के सिलसिला क्रमांक 04/2022 धारा 41(4), 102 जा. फौ. उपरान्त इजाफा धारा 4/20 भारतीय निखात निधि अधिनियम 1878 में जप्तशुदा बहुमूल्य 87 सोने की गिन्नियाँ, एक सोने की चौन टुटी हुये टुकडों में एवं चार सोने के टुकडें वजन करीब 1 किलो ग्राम, किमत करीबन 60 लाख रूपये तथा एक लोहे जैसी धातु का मटमेले कलर का लोटा व पुरातात्विक कीमत एक करोड़ से ऊपर को जिला कोषालय धार में जमा करने हेतु प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

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