जिला एवं नगरीय निकाय स्तर पर अधिनियम का पालन कराने के लिये दल गठित
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री प्रियंक मिश्रा ने म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 अंतर्गत आदेश जारी कर सार्वजनिक सम्पत्ति जिसमें शासकीय भवन, उनकी दीवारें, माईल स्टोन, टेलिफोन, विद्युत खम्बों पर नारें लिखकर, पोस्टर चिपकाकर, प्रतीकों की पेंटिग घ्वज लगाकर उसे विरूपित करते है अथवा किसी निजी सम्पत्ति भवन, झोपड़ी, अहाते दीवार पर उसकी अनुमति के बिना प्रचार-प्रसार करने की अनुज्ञा नही है। सड़क के दोनों छोर मिलाकर बैनर लगाना भी संज्ञेय अपराध के लिये दंडित किया जा सकता है।
आदेश के तहत राजनैतिक दलों उनके कार्यकर्ता, अभ्यर्थियों से अपेक्षा की गई है कि उक्त अधिनियम का पालन करते हुए प्रचार-प्रसार का कार्य नगरीय परिषद माण्डव, डही एवं जनपद पंचायत धार, तिरला, सरदारपुर, बदनावर, मनावर, गंधवानी, उमरबन, धरमपुरी, डही, बाग, निसरपुर में उप निर्वाचन वर्ष 2023 (उत्तरार्द्ध) हेतु निर्वाचन के लिये करेंगें। उक्त विरूपण अधिनियम का पालन नहीं करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। इसके लिये जिला, एवं नगरीय निकाय स्तर पर अधिनियम का पालन कराने के लिये दल गठित किये जाते है। वे सक्षम कार्यवाही करते हुए प्रत्येक प्रकरण की सूचना नियंत्रण कक्ष (दूरभाष क्रमांक. 07292-222765) धार एवं संबंधित उनके रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष पर तत्काल देगें। इससे निर्वाचन का कार्य शांतिपूर्ण ढंग से निर्विघ्न, बिना बाधा के सम्पन्न हो सके।
जिला स्तरीय दल मे अपर कलेक्टर (राजस्व), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कार्यपालन यंत्री, म.प्र.प.क्षे.वि.वि. कंपनी लि.मि. धार, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग एवं परियोजना अधिकारी, जिला शहरी एवं विकास अभिकरण रहेंगे। इसी प्रकार नगरीय निकाय/जनपद पंचायत स्तरीय दल मे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुभाग क्षेत्र समस्त, तहसीलदार, तहसील समस्त, संबंधित थाना प्रभारी तथा संबंधित राजस्व निरीक्षक दल में शामिल किए गए हैं।