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जिला एवं नगरीय निकाय स्तर पर अधिनियम का पालन कराने के लिये दल गठित

म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 (म.प्र. राजपत्र) के अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति जिसमें शासकीय भवन, उनकी दीवारें, माईल स्टोन, टेलिफोन, विद्युत खम्बों पर नारें लिखकर, पोस्टर चिपकाकर, प्रतीकों की पेंटिंग ध्वज लगाकर उसे विरूपित करते है अथवा किसी निजी सम्पत्ति भवन, झोपड़ी, अहाते दीवार पर उसकी अनुमति के बिना प्रचार-प्रसार करने की अनुज्ञा नहीं है। सड़क के दोनों छोर मिलाकर बैनर लगाना भी संज्ञेय अपराध के लिये दंडित किया जा सकता है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा ने राजनैतिक दलों उनके कार्यकर्ता, अभ्यर्थियों से अपेक्षा की है कि उक्त अधिनियम का पालन करते हुए प्रचार-प्रसार का कार्य जनपद पंचायत धार, तिरला, सरदारपुर, उमरबन, डही, कुक्षी एवं निसरपुर में उप निर्वाचन वर्ष 2025 (उत्तरार्द्ध) हेतु निर्वाचन के लिये करेंगें। उक्त विरूपण अधिनियम का पालन नहीं करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। इसके लिये जिला एवं नगरीय निकाय स्तर पर अधिनियम का पालन कराने के लिये दल गठित किये जाने का आदेश जारी किया है। वे सक्षम कार्यवाही करते हुए प्रत्येक प्रकरण की सूचना नियंत्रण कक्ष (दूरभाष क्रमांक 07292-222765) एवं संबंधित उनके रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष पर तत्काल देगें, इससे निर्वाचन का कार्य शांतिपूर्ण ढंग से निर्विघ्न, बिना बाधा के सम्पन्न हो सके। आदेश के तहत जिला स्तरीय दल में अपर कलेक्टर (राजस्व), धार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, धार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, धार, कार्यपालन यंत्री, म.प्र.प.क्षे.वि.वि. कंपनी लि.मि. धार तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग धार। रहेतुगे। इसी प्रकार जनपद पंचायत स्तरीय दल में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुभाग क्षेत्र संबंधित, संबंधित तहसील के तहसीलदार, संबंधित थाना प्रभारी, तथा संबंधित क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक दल में शामिल है।

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