जिला दंडाधिकारी श्री मिश्रा ने आतिशबाजी (फटाखे, फूलझड़ी) के संग्रह एवं विक्रय हेतु स्पष्ट निर्देश जारी किए
जिला दंडाधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा ने दीपावली पर्व के अवसर पर आतिशबाजी (फटाखे, फूलझड़ी) के संग्रह एवं विक्रय हेतु स्पष्ट किया है कि आतिशबाजी की बिक्री हेतु केवल अस्थाई शेड में ही स्थापित की जाएं।। विस्फोटक नियमों के उल्लंघन पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक अस्थाई अनुज्ञप्ति में आतिशबाजी संग्रह एवं विक्रय हेतु आवश्यक जन सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए स्थान एवं मात्रा आवश्यक रूप से प्रदर्शित की जाए। साथ ही अनुमति स्थल पर आवश्यक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए तथा रहवासी बस्ती में बिना अनुमति के दुकान नहीं लगाई जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि अनुमति स्थल पर जिस स्थान पर आतिशबाजी की दुकान लगेगी, उस स्थान पर पर्याप्त पानी एवं बालू रेत की बोरी की पर्याप्त व्यवस्था की जाए एवं विस्फोटक नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तब तक आतिशबाजी ना बेची जाए तब तक उनके साथ कोई वयस्क व्यक्ति ना हो।
रहवासी, आबादी क्षेत्र में बिक्री होने पर संबंधित का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। आतिशबाजी को सुरक्षित एवं बंद ज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखना अनिवार्य होगा। अस्थाई दुकानें एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर एवं किसी भी सुरक्षित कार्यशाला से 100 मीटर की दूरी पर रहेगी। दुकान एक दूसरे के आमने-सामने नहीं होगी, दो दुकानों के बीच विभाजन में टीन की चादर का ही प्रयोग करेंगे। सुरक्षा दूरी के अंदर एवं इन दुकानों में प्रकाश हेतु किसी भी प्रकार का तेल, लैंप, गैस लैंप एवं खुली बिजली बत्तियां का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसी बिजली की लाइन का प्रयोग किया जाता है तो उसे या तो दीवार पर या छत पर दृढ़ता से लगाना होगा। किसी भी प्रकार के तार लटकते नहीं होंगे, इन बत्तियां के लिए बटन छत के पास लगाने होंगे एवं एक पंक्ति की सभी दुकानों के लिए मास्टर स्विच लगाना होगा। किसी दुकान के 100 मीटर के अंदर आतिशबाजी का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंध होगा। प्रत्येक मास्टर स्विच के फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए ताकि, शार्ट सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वत: बंद हो जाएगी। अस्थाई आतिशबाजी की दुकान आबादी क्षेत्र से दूर खुले स्थान पर लगाना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति या दुकान इस नियम का उल्लंघन करती पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।