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जिला स्तरीय स्पेशल टॉस्क फोर्स की बैठक संपन्न

 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 को प्रभावी रूप से लागू करने एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन हेतु जिला स्तरीय स्पेशल टॉस्क फोर्स की बैठक कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभिषेक चौधरी, सहायक कलेक्टर विशाल धाकड़ सहित समस्त अधिकारी और एसडीएम वर्चुअली जुड़े थे।
      बैठक में परियोजना अधिकारी द्वारा प्लास्टिक थैलियो के उत्पादन भण्डारण, परिवहन, विकय एवं उपयोग पर विस्तार से शासन निर्देशो एवं निकाय द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी प्रदान की गई। जानकारी अन्तर्गत बताया गया कि प्लास्टिक प्रदूषण के संबंध में दिनांक़ 24.05.2017 से पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है तथा अधिनियमों के प्रावधानो का उल्लंघन पाये जाने पर जैव अनाश्य अपशिष्ट नियत्रण अधिनियम 2004 की धारा 9 के अन्तर्गत उल्लंघन पाये जाने पर एक हजार रूपये तक जुर्माना अथवा एक महीने का कारावास एवं निरन्तरता पाए जाने पर तीन माह का जुर्माना पांच हजार रूपये तक अथवा दोनों से एक साथ दण्डित किये जाने का प्रावधान है। नगरीय निकायों द्वारा उक्त नियमो के तहत ही कार्यवाही की जा रही है।
      कलेक्टर श्री मिश्रा द्वारा इस संबंध में द्वारा संबंधित अधिकारियों से कहा कि अर्थदण्ड की राशि बहुत कम है इसमें वृद्धि किया जाना आवश्यक है। क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बैठक में यह अवगत कराया गया कि जिले की समस्त नगरीय निकाय अपने-अपने स्तर से नियमानुसार उपविधि (बायलाज) बनाकर संबंधितों के विरूद्ध अधिक से अधिक राशि का अर्थदण्ड कर करते है। निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों द्वारा पोलिथीन की पहचान / नप्ती करने हेतु समस्या बताई गई इस संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बताया गया कि गेजमीटर उपकरण से पोलिथीन की मोटाई नाप कर पहचान की जा सकती है। 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक / पोलिथीन का उपयोग करने वालो पर सख्ती से कार्यवाही की जा सकती है। इस संबंध में जैव अनाश्य अपशिष्ट नियत्रण अधिनियम 2004 की धारा 9 एवं अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 तथा पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम 1986 की धारा- 15 के अन्तर्गत प्रावधानो का पालन करते हुए समस्त नगरीय निकाय प्रभावी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। कलेक्टर श्री मिश्रा द्वारा निर्देशित किया गया कि सर्वप्रथम समस्त नगरीय निकाय यह पता लगावे की पोलिथीन कहा से आ रही है तथा उस पर रोकथाम के लिए दण्डात्मक कार्यवाही हेतु अभियान संचालित कर, नियमानुसार कार्यवाही करें। पॉलिथिन खाकर पशु भी बीमार हो जाते है इस संबंध में पशु क्रूरता नियम के अन्तर्गत भी पॉलिथिन निर्माताओं पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है। जिले की नगर पालिका धार, पीथमपुर के साथ ही अन्य समस्त नगरीय निकाय मनावर, सरदारपुर, राजगढ, बदनावर, धामनोद, धरमपुरी, कुक्षी, डही इत्यादि भी नियमानुसार गेजमीटर क्रय कर, क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पीथमपुर से समन्वय स्थापित कर, पॉलिथिन की पहचान सुनिश्चित कर प्लास्टिक प्रदूषण के संबंध में शासन निर्देशों का पालन करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा की है कार्यवाही से जिला कार्यालय को अवगत कराये। अभियान अन्तर्गत जप्त की गई पॉलिथिन का उपयोग कम्पोस्टेबिल (बायो वेस्ट) कैरी बैग अन्तर्गत उपयोग किया जा सकता है तथा अल्ट्राट्रेक सीमेंट मनावर को भी दे सकते है।

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