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जिले की आंगनवाडी केंद्रों के लिए 13 स्थानीय अवकाश घोषित

मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश अनुसार प्रदेश के आंगनवाडी केंद्रों के संचालन हेतु 7 घंटे का समय प्रातः 9 बजे सायं 4 बजे तक नियत किया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री सुभाष जैन ने बताया कि वर्ष में 300 आंगनवाडी केंद्र के हितग्राहियों को पोषण आहार सेवा देना आवश्यक है। एक वर्ष में 365 दिवस दिवस में 52 दिवस रविवार के अतिरिक्त शेष 13 दिवस का स्थानिय स्थितियों के अनुसार अवकाश नियत करने के फलस्वरूप वर्ष 2026 में जिले की आंगनवाडी केंद्रों के लिए 13 स्थानीय अवकाश घोषित किये जाने का आदेश जारी किया है। इनमें 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 3 मार्च को होली, 19 मार्च को गुढी पडवा, 21 मार्च को ईदुल फितर, 29 मई को बकरीद, 26 अगस्त को मिलादुनबी, 28 अगस्त को रक्षा बंधन, 14 सितम्बर को गणेश चतुर्थी, 19 अक्टूम्बर को रामनवमी, 21 अक्टूबर को दशहरा का दूसरा दिन, 9 नवंबर को पडवा, 11 नवंबर को भाईदुज तथा 25 दिसंबर को क्रिसमस का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

 

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