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जिले में अवैध गैस रिफिलिंग करने वालों के विरूद्ध छापामार की कार्यवाही जारी

जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिले में विगत दिवस पीथमपुर के रहवासी क्षेत्र में स्थित बर्तन की दुकान में अवैध गैस रिफिलिंग के कारण हुई गैस सिलेंडर विस्फोट की घटना को संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन की टीम द्वारा इस प्रकार के अनैतिक कार्य करने वाले के विरुद्ध लगातार छापामार कार्यवाही की जा रही हैं। छापामार कार्यवाही के दौरान छात्रछाया कालोनी पीथमपुर में स्थित आगजनी हुई बर्तन की दुकान एवं भवन मालिक श्रीमति सुदामी देवी पति चितरंजन गुप्ता एवं पुत्र प्रवीण गुप्ता पिता चितरंजन गुप्ता तथा पवन गुप्ता पिता चितरंजन गुप्ता, निवासी 129 छत्रछाया कॉलोनी, पीथमपुर, पीथमपुर सेक्टर 3 स्थित मोयरा सरीया फेक्ट्री के सामने किराना गुमटी के मालिक शुभम पिता बद्रीलाल पटेल, निवासी बगदून, पीथमपुर, पीथमपुर सेक्टर 3 स्थित मोयरा सरीया फेक्ट्री के सामने गुमटी के मालिक नितेश सिंह पिता गब्बर सिंह निवासी बगदून पीथमपुर, धाकड किराना स्टोर पावरहाउस के पास सागौर पीथमपुर, किराना स्टोर के मालिक भारत धाकड पिता करणसिंह धाकड निवासी छोटी सागौर पीथमपुर, आयुष किराना स्टोर के मालिक निलेश चौहान पिता पन्नालाल चौहान, निवासी ओम शांति धाम, बगदून पीथमपुर तथा राज पिता राम राठौर निवासी वैष्णव कालोनी पीथमपुर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत संबंधित पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं। इसके अलावा ग्राम कल्याणपुरा बाकानेर तहसील मनावर में घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध भंडारण करने, रिफिलिंग करने व विक्रय करने के कारण मकान मालिक राकेश पिता छगन राठौर एवं पूर्णिमा गैस एजेंसी के संचालक राजेन्द्र अलावा एव प्रबंधक सचिन अलावा के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही हैं।

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