जिले में अवैध शराब व्यवसायियों के विरूद्ध कार्यवाही
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा के मार्गदर्शन एवं सहायक आबकारी आयुक्त श्री विक्रम दीप सांगर के निर्देशन में विधानसभा निर्वाचन-2023 को दृष्टिगत रखते हुए जिले में अवैध मदिरा विक्रय, परिवहन के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरूवार को जिले के 9 वृत्त क्षेत्रों में अवैध मदिरा विक्रय, परिवहन के कुल 51 प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के तहत पंजीबद्ध किये गये है। जिनमें 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पंजीबद्ध प्रकरणों में कुल 4104 बल्क लीटर देशी मदिरा, 3.96 बल्क लीटर विभिन्न ब्राण्डों की विदेशी मदिरा एवं 21.15 बल्क लीटर विभिन्न ब्राण्डों की बीयर एवं हाथ भट्टी शराब बनाने के लिये संग्रहित किया हुआ कुल 10548 किलोग्राम महुआ लाहन एवं 1170 लीटर हाथ मट्टी शराब जप्त की गई है। जप्त की गई मदिरा एवं महुआ लाहन का अनुमानित बाजार मूल्य रूपये 12 लाख 14 हजार 632 है। यह कार्यवाही विधानसभा निर्वाचन के दृष्टिगत लगातार जारी रहेगी।