जिले में फर्जी / झोलाछाप डॉक्टरों एवं अपंजीकृत चिकित्सकीय संस्थानों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु अनुभाग क्षेत्रवार निरीक्षण दल का गठन
कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने राज्य स्तरीय निर्देशों के अनुसरण जिले में फर्जी / झोलाछाप डॉक्टरों एवं अपंजीकृत चिकित्सकीय संस्थानों, अवैध रूप से चिकित्सा व्यवसाय कर रहे चिकित्सकों के विरूद्ध नियमानुसार एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु अनुभाग क्षेत्रवार निरीक्षण दल का गठन किए जाने का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा इनके द्वारा नामित पदेन संबंधित विकासखण्ड के मुख्य/खण्ड चिकित्सा अधिकारी सम्मिलित होंगे। तत्संबंध में जिले में फर्जी / झोलाछाप डॉक्टरों एवं अपंजीकृत चिकित्सकीय संस्थानों, अवैध रूप से चिकित्सा व्यवसाय कर रहे चिकित्सकों के विरूद्ध नियमानुसार एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकारियों को उनके अनुभाग क्षेत्रवार अधिकृत किया गया है। गठित निरीक्षण दल अपात्र व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे अवैध चिकित्सा व्यवसाय पर अंकुश लगाने के लिए म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाए (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 की धारा 3 का उल्लघंन पाये जाने, न्यायालय में दोषसिद्धी (Conviction) होने पर गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं, अपात्र व्यक्तियों द्वारा संचालित चिकित्सकीय स्थापनाओं का संचालन पाए जाने पर उचित विधिक कार्यवाही हेतु संबंधित जिला अभियोजन अधिकारी को वैधानिक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रस्तुत करेंगे।