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जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, धार श्री संजीव केशव पाण्डेय द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिले में शांति, कानून व्यवस्था एवं मानव जीवन की सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश 23 जनवरी 2026 को बसंतोत्सव होने से संभावित कानून व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जारी किया गया है। यह आदेश 14 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक प्रभावशील रहेगा। आदेश के अंतर्गत प्रमुख प्रतिबंध भोजशाला में प्रवेश करने वाले दोनों समुदायों के व्यक्ति पूजन सामग्री, अक्षत एवं फूल के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री (जैसे मोबाइल फोन, बैग, कैमरा, पानी की बोतल आदि) बिना सक्षम अनुमति के अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे। कोई भी व्यक्ति घातक हथियार जैसे चाकू, छुरा, बल्लम, तलवार, लाठी तथा आग्नेय शस्त्र (एम.एल. गन, 12 बोर, 315 बोर, एन.पी. बोर पिस्टल/रिवॉल्वर आदि) अपने साथ लेकर नहीं चलेगा। विस्फोटक पदार्थ जैसे हथगोला, बम आदि साथ लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल/डीजल/केरोसिन आदि) का बोतल, कैन अथवा खुले रूप में विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक अथवा अन्य किसी माध्यम से धार्मिक उन्माद फैलाने वाली सामग्री का प्रसारण एवं प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता एवं आई.टी. एक्ट के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आदेश अवधि में किसी भी प्रकार के रैली, जुलूस, धरना-प्रदर्शन अथवा आयोजन हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आयोजन हेतु अनिवार्य जानकारी अनुमति हेतु प्रस्तुत सूचना में निम्नलिखित समूह का नाम, प्रस्तावित गतिविधियों का स्वरूप, आयोजन का मार्ग, प्रतिभागियों की अनुमानित संख्या व आयोजन हेतु उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, पता एवं व्यवस्था की जानकारी दी जाना अनिवार्य होगी। यह आदेश कानून व्यवस्था के कार्य में संलग्न लोक सेवकों, ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल तथा विशेष रूप से अधिकृत व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। आदेश की किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी माना जाएगा। उक्त आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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