ज्योती किराणा एण्ड कम्प्यूटर्स संचालक लोक सेवा केन्द्र धरमपुरी पर 1485 रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित
कलेक्टर एवं सचिव जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी श्री प्रियंक मिश्रा द्वारा आरएफपी एवं अनुबंध अनुसार केन्द्र संचालित नहीं करने के कारण ज्योती किराणा एण्ड कम्प्यूटर्स संचालक लोक सेवा केन्द्र धरमपुरी पर माह मार्च 2025 की व्ही.जी.एफ. राषि 1485 रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत ज्योती किराणा एण्ड कम्प्यूटर्स संचालक लोक सेवा केन्द्र धरमपुरी को पुनः सचेत किया गया है कि लोक सेवा केन्द्र संचालन अनुबंध की शर्ताे एवं आरएफपी के विहित प्रावधानों के अधीन पुनरावृत्ति न हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये। अधिरोपित अर्थदण्ड राशि का कटोत्रा राज्य लोक सेवा अभिकरण द्वारा संचालित लोक सेवा केन्द्र धमरुपरी की मार्च 2025 की व्हीजीएफ राशि में से किया जाएगा।