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‘‘डॉ. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना’’ में हितग्राहियों को स्वास्थ्य लाभ प्रदाय करने के निर्देश जारी

भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अन्तर्गत स्वायत संस्था ‘‘डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों के लिये ‘‘डॉ. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना’’ संशोधित 2018 लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितग्राही जिनकी वाषिर्क पारिवारिक आयु 3 लाख रूपये से अधिक नहीं है एवं जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिन्हें किडनी, हृदय, कैंसर और मस्तिष्क या अंग प्रत्यारोपण एवं स्पाइनल सर्जरी (रीड की हड्डी की सर्जरी) सहित कोई अन्य जीवन घातक बीमारी हेतु चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना प्रारंभ की गई है। योजना के लाभ हेतु संबंधित हितग्राही को जिला चिकित्सालय के माध्यम से आवेदन पत्र की पूर्ति करने के उपरांत सम्पूर्ण जानकारी के साथ आवेदन पत्र राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना होगा, जिसके माध्यम से संबंधित हितग्राही को योजना का लाभ प्रदाय किया जा सकेगा। उक्त योजना में संबंधित चिकित्सालय की भी सम्पूर्णग् जानेकारी उक्त आवेदन पत्र के माध्यम से उपलब्ध करायी जाना होगी। हितग्राही के द्वारा आवेदन सर्जरी दिनांक से 15 दिवस पूर्व डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन. 15. जनपथ, नई दिल्ली के पास पहुंच जाना चाहिए। चिकित्सा सहायता के लिए निर्धारित आवेदन पत्र में या डीएएफ वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रोफार्मा में विवरण के अनुसार सादे कागज पर आवेदन करना होगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सविता झानिया ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि दिये गये निर्देशानुसार जिले में निवासरत् अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को ‘‘डॉ. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना’’ संशोधित-2018 का लाभ दिया जाकर उनको स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाये।

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