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दीपावली पर अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन शुरू

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने दीपावली पर्व पर आतिशबाजी की बिक्री के लिये अस्थाई अनुज्ञप्ति जारी करने संबंधी आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी (एसडीएम) को अपने-अपने क्षेत्रों में अनुज्ञप्ति जारी करने का अधिकार दिया गया है।

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर
      आवेदक https://services.mp.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना होगा। पुलिस जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद ही अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी। अंतिम तिथि 6 अक्टूबर 2025 तय की गई है, जिसके बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

दुकान स्थल का चयन और सुरक्षा व्यवस्था
      एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में अस्थाई दुकानों का स्थान तय कर मानचित्र (लेआउट) तैयार करेंगे और उसकी प्रति संबंधित कार्यालयों व नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे। प्रत्येक दुकान स्थल पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। रहवासी बस्ती में अनुज्ञप्ति जारी करने पर रोक रहेगी। दुकानदारों को पर्याप्त पानी, बालू की बोरियां, और सुरक्षा संसाधन उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा।

नियम और पाबंदियां
      18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आतिशबाजी बेचना प्रतिबंधित रहेगा, जब तक कि उनके साथ कोई वयस्क न हो। दुकान पर दीये, लालटेन, मोमबत्ती या धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। दुकानों को आबादी क्षेत्र से दूर खुले स्थान पर लगाया जाएगा। दो दुकानों के बीच कम से कम 5 मीटर की दूरी रखी जाएगी और सामने-सामने दुकानें नहीं लगाई जाएंगी। दुकानों के बीच टीन की चादर से विभाजन करना होगा।

विद्युत और अन्य तकनीकी नियम
      दुकानों में प्रकाश व्यवस्था के लिए केवल सुरक्षित बिजली कनेक्शन की अनुमति होगी। लटकते तार व खुले बल्ब नहीं लगाए जाएंगे। मास्टर स्विच, फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगाना अनिवार्य होगा। किसी भी दुकान से 100 मीटर के दायरे में आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।
     कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जाएगी। प्रशासन ने सभी दुकानदारों से अपील की है कि दीपावली के दौरान जनसुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आतिशबाजी बिक्री के नियमों का पालन करें।

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