दुकानों, प्रतिष्ठानों, संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को मतदान करने हेतु समुचित सुविधा प्रदाय करने के निर्देश जारी
त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2024 में निर्वाचन हेतु दुकानों, प्रतिष्ठानों, संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग करने हेतु आयोग द्वारा समुचित सुविधा प्रदाय करने के निर्देश जारी किये है। आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार निर्वाचन 11 सितम्बर को मतदान नियत है। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि धार जिले में त्रि-पंचायतों के उप निर्वाचन 2024 अंतर्गत जिले की जनपद पंचायत सरदारपुर की ग्राम पंचायत भाटीयाबडीं में सरपंच पद एवं जनपद पंचायत धार, नालछा, तिरला, सरदारपुर, बदनावर, मनावर, गंधवानी, उमरबन, धरमपुरी, कुक्षी एवं निसरपुर के संबंधित क्षेत्रों में पंच पद के निर्वाचन होना है। आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन हेतु दुकार्नाे प्रतिष्ठानों/संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग करने हेतु एवं उप निर्वाचन वाले पंचायत क्षेत्र में स्थित उद्योग, कारखाने, व्यापारिक प्रतिष्ठा, दुकानों में कार्य करने वाले मतदाताओं को मतदान में समुचित अवसर प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि मतदान दिवस के दिन साप्ताहित अवकाश घोषित किया जाए। ऐसा अवकाश प्रतिस्थापित साप्ताहिक अवकाश माना जा सकता है। दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थाओं में मध्यप्रदेश दुकान एवं संस्थान अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दिन छुट्टी, अवकाश न रखकर उसके स्थान पर मतदान के दिन छुट्टी, अवकाश दिया जावे।