धार्मिक स्थलों में सभा करने या प्रचार करने की नहीं होगी अनुमति
निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के संबंध में निर्देश दिए हैं कि आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के समय किसी भी धार्मिक स्थान में राजनैतिक सभा करने अथवा किसी भी माध्यम से प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी। उल्लंघन करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधितों को इस संबंध में दिए गए निर्देशों का कठोरता से पालन करने के निर्देश दिए हैं।