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धार जिले के समस्त राजस्व सीमा क्षेत्र में भिक्षावृत्ति प्रतिबंधित किए जाने का आदेश जारी

जिला प्रशासन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए धार जिले के समस्त राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किए जाने का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कुछ भी देना या उनसे किसी भी प्रकार के सामान को खरीदना प्रतिबंधित किया गया है। जो व्यक्ति भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कोई चीज प्रदान करता है या देता है या इनसे कोई सामान खरीदता हैं तो उसके विरूद्ध भी इस आदेश का उल्लंघन के लिए कानूनी कार्यवाही की जावेगी। भिक्षुओं को प्रतिस्थापित कर उनके आश्रय हेतु 06 से 18 वर्ष तक के बालक को दिव्याशी बाल गृह सिलकंआ कुक्षी, मां अन्नता अभ्युदय सेवा समिति माण्डव एवं 06 से 18 वर्ष तक की बालिका को जीवन ज्योति बालिका गृह राऊ इंदौर, वन स्टॉप सेन्टर धार, वैकल्पिक व 18 वर्ष से ऊपर वाली महिला को अस्थाई रूप से वन स्टॉप सेन्टर धार, 18 वर्ष से ऊपर वाले पुरूष को सेवा धाम आश्रम उज्जैन में स्थित आश्रम स्थल को भिक्षुक गृह के रूप में आरक्षित किया जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश 10 मई तक प्रभावशील रहेगा।

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