धार जिले के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित
जिला दंडाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने आपत्तिजनक हैजा विनिमय 1983 के नियम 03 के तहत धार जिले के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किए जाने का आदेश जारी किया है। उन्होंने जल-जनित रोग एवं संक्रामक रोगों से बिमारियों के फैलने पर रोकथाम किये जाने हेतु दल का गठन किया है। गठित दल में अनुविभागीय दण्डाधिकारी (संबंधित अनुभाग स्तर) को नोडल अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सहायक नोडल अधिकारी, तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी (संबंधित तहसील स्तर), खण्ड चिकित्सा अधिकारी, (संबंधित विकास खण्ड स्तर), मुख्य नगर पालिका/नगर परिषद् अधिकारी (संबंधित नगर पालिका/नगर परिषद् क्षेत्र), नगर पालिका/परिषद् के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक (संबंधित नगर पालिका/नगर परिषद् क्षेत्र), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (जनपद पंचायत क्षेत्र), खाद्य सुरक्षा अधिकारी (अनुभाग स्तरीय), थाना प्रभारी, (संबंधित पुलिस थाना स्तर) सदस्य रहेंगे। आदेशके तहत गठित दल द्वारा जॉच एवं कार्यवाही संपादित करने हेतु अधिसूचित क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपहारगृहो, भोजनालयों, होटलों में विक्रय के लिये खाद्य एवं पेय पदार्थ बनाने का कार्य करने तथा उसका उपयोग करने के लिये रखे गये स्थानों पर बासी मिठाईयाँ तथा नमकीन वस्तुओं व फल, सब्जियों एवं दूषित खाद्य पदार्थों की बिक्री प्रतिनिषिद्ध रहेगी। मिठाईयाँ तथा नमकीन वस्तुए व सडे गले फल, सब्जियों, दूध, दही, उबली हुई चाय, कॉफी, अण्डे, आईस्क्रीम, बर्फ के लड्डू चूसने वाले पेय पदार्थ, बिक्री हेतु खुलें नहीं रखे जाए। उन्हे इस प्रकार रखा जावें, कि मक्खी मच्छर आदि कीटों से दूषित न हो, तथा दूषित हवा से खराब न हो, जिससे की जन मानस के उपयोग करने पर उनके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव न पड़े। निर्धारित मापदण्ड अनुसार जाँच करना सुनिश्चित करें। नालियाँ, गटर, पानी के गडडे, मलकुण्ड, कुडा-करकट आदि गंदगी को स्वच्छ रखा जावे तथा रोगाणु नाशक पदार्थ से नियमित सफाई करवाने हेतु संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश देना सुनिश्चित करें। मक्ख्यिॉ, मच्छर पैदा करने वाले स्थान को स्वच्छ रखा जावे तथा खाद्य पदार्थ को दूषित होने से बचाने हेतु संबंधितों को निर्देशित करें। नगर पालिका/नगर परिषद तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में जल प्रदाय टंकी की समय-समय पर सफाई तथा उचित मात्रा में क्लोरीन जल शुद्धिकरण करने हेतु संबंधित को निर्देशित करें। ग्रामीण क्षेत्रों में अस्वच्छ नाले, तालाब, कुओं, बावड़ियों का पानी पीने योग्य नही है उसे पीने के उपयोग में नहीं लाया जावें। हैण्डपम्प/ट्युबेल का पानी ही पीने के उपयोग में लाया जावें। जल स्त्रोंतों की प्रति सप्ताह नियमित ब्लीचिंग पावडर डालकर जल का उपयोग करने हेतु निर्देशित करें। नालियों, घरों के गडडों, पोखरों, मल संडासों, संक्रात वस्तुओं, कूडा-करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी को हटाते वक्त उस स्थान को स्वच्छ और रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करेंगे। स्थानीय निकायों में कार्यपालन अधिकारी, इस आदेश तथा विदित प्राधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों का पालन तत्काल सुनिश्चित करेंगे। किसी भी बाजार, भवन, दुकान, स्टॉल, रेस्टोरेन्ट, हॉटल, लॉज में खाने-पीने की किसी भी वस्तुओं के विक्रय हेतु उपयोग में लाई जा रही वस्तुओं की जाँच करें एवं खाने-पीने की वस्तुओं में से कोई वस्तु दूषित या अनुपयुक्त है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 98 व 185 में उल्लेख की गई रीति से पाई गई वस्तु जो अस्वास्थ्यकारक दूषित व अनुपयुक्त है, उन्हें नियमानुसार अधिग्रहण कर नष्ट करना सुनिश्चित करेंगे। जनहित में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (4) के उल्लंघन पर अधिनियम की धारा 56 के तहत एक लाख रूपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है अथवा अन्य उपयुक्त सुसंगत धाराओं में विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी उपरोक्त गठित समिति विशेष अभियान चलाकर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।