धार जिले में आगामी त्यौहारों को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
जिला प्रशासन ने आगामी सावन मास, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, अनंत चतुर्दशी सहित अन्य त्यौहारों के दौरान जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु सम्पूर्ण राजस्व क्षेत्र (ग्रामीण, कस्बा एवं नगरीय क्षेत्र) में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं। आदेशानुसार, किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या समुदाय के विरुद्ध भड़काऊ नारे या संदेश युक्त कटआउट, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स, झंडे आदि का सार्वजनिक या निजी स्थल पर प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार रैली, जुलूस, जनसभा आदि कार्यक्रम बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं किए जा सकेंगे। साम्प्रदायिक या भ्रामक फोटो, वीडियो, ऑडियो, संदेश, कमेंट या फॉरवर्डिंग जैसी सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन की स्थिति में दोषियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223, साइबर कानून एवं अन्य विधियों के अंतर्गत सख्त दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 11 सितम्बर 2025 तक प्रभावी रहेगा और पूरे धार जिले में लागू रहेगा।