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धार जिले में स्थित 22 कंपोजिट मदिरा दुकानों के निष्पादन हेतु ऑनलाइन ई-टेंडर 22 मार्च को

राज्य शासन के निर्देशानुसार वर्ष 2026-27 (01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक) की अवधि के लिए धार जिले में स्थित 88 कंपोजिट मदिरा दुकानों के 21 एकल समूहों में से पूर्व चरणों में निष्पादन से शेष रही 22 कंपोजिट मदिरा दुकानों के 05 एकल समूहों का निष्पादन छठवें चरण में किया जाएगा। निर्धारित आरक्षित मूल्य पर इन समूहों का निष्पादन ई-टेंडर एवं ई-टेंडर कम ऑक्शन के माध्यम से एनआईसी (NIC) के पोर्टल http://mptenders.gov.in पर किया जाएगा। सहायक आबकारी आयुक्त ने बताया कि ई-टेंडर हेतु ऑनलाइन टेंडर प्रपत्र डाउनलोड एवं ऑफर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 22 मार्च 2026 को दोपहर 1:00 बजे तक निर्धारित की गई है। ई-टेंडर कम ऑक्शन प्रपत्र 22 मार्च 2026 को दोपहर 1:05 बजे से खोले जाएंगे। ऑक्शन की प्रक्रिया 22 मार्च 2026 को दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित होगी। यदि निर्धारित समयावधि के अंतिम क्षणों में बोली प्राप्त होती है, तो प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल में समयावधि में वृद्धि की जाएगी। ई-टेंडर संबंधित समूह का ऑक्शन समाप्त होने पर अथवा 22 मार्च 2026 को सायं 6:00 बजे (जो भी बाद में हो) खोले जाएंगे। इसके पश्चात जिला समिति द्वारा ई-टेंडर प्रक्रिया का निराकरण किया जाएगा। म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 45, तिथि 20 फरवरी 2026 तथा आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर के निर्देशानुसार ई-टेंडर फॉर्म की कीमत प्रति समूह 30,000 रुपए निर्धारित की गई है, जो अवापसी योग्य नहीं होगी। इच्छुक आवेदकों (व्यक्ति/फर्म/लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप/कंपनी/कंसोर्टियम) को ई-टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने हेतु ई-आबकारी पोर्टल पर वर्ष 2026-27 के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। विस्तृत नियम, शर्तें एवं प्रक्रिया पोर्टल http://mptenders.gov.in तथा मध्यप्रदेश आबकारी विभाग की वेबसाइट http://excise.mp.gov.in पर उपलब्ध हैं। मदिरा दुकानों/समूहों की सूची, आरक्षित मूल्य, टेंडर फीस, धरोहर राशि एवं अन्य आवश्यक जानकारी कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त, जिला धार से निर्धारित समयावधि में प्राप्त की जा सकती है।

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