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धार जिले से पशुचारे के निर्यात पर प्रतिबंध

धार जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले की सीमा के बाहर पशुचारे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत, घास, चारा, भूसा, कड़बी, ज्वार, मक्का डंठल एवं अन्य प्रकार के पशु आहार को बिना अनुमति जिले से बाहर ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। आदेश के अनुसार, कोई भी कृषक, व्यापारी, व्यक्ति या निर्यातक उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला धार की लिखित अनुज्ञा के बिना पशुचारे का निर्यात नहीं कर सकेगा। उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिले में पशुचारे की उपलब्धता और उसके मूल्य का आकलन करने के बाद ही अनुमति देंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और 31 मई 2025 तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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