नमूने जॉच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे
आगामी त्योहारों को देखते हुए कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के आदेश के पालन में एस.डी.एम. रोशनी पाटीदार एवं खाद्य सुरक्षा विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारियो के दवारा ग्राम सांभर एवं ग्राम अनारद में स्थित मावा निर्माताओ के निर्माण स्थलों की जाँच की गयी । ग्राम सांभर में मावा निर्माण कर विक्रय का कार्य कर रहे अतुल पिता सूर्यमणि यादव जो की गोल्डन मावा भंडार नाम से मावा एवं मिठाई निर्माण कर विक्रय का व्यापार करते है, जाँच उपरांत सफेद मावा, पीला मावा एवं पेडा के नमूने जाँच हेतु लिए गए। इसी प्रकार ग्राम अनारद में शिव बहादुर पिता सीताराम यादव जो कि यादव मावा भंडार के नाम से मावा एवं मिठाई निर्माण का कार्य करते है से मावा एवं पेडा के दो नमूने जाँच हेतु लिए गए हैं। नमूने जॉच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए है, जहा से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाएगी । पूर्व में खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा न्यायालय ए.डी.एम. अश्विन कुमार रावत के समक्ष दायर किये गए प्रकरणों में निर्णय सुनाते हुआ विभिन्न खाद्य व्यापारियों पर जुर्माना लगाया गया है ।जैन बेकरी, धामनोद पर 5 हजार, माँ कलिका ट्रेडिंग सेंधवा पर 10 हजार, जी. वन एग्रो प्रोडक्ट गाँधी नगर गुजरात पर 1 लाख 50 हजार, हर्ष टी स्टाल तिरला पर 25 हज़ार, संत सिंगाजी दूध डेयरी, धरमपुरी पर 50 हजार, बालाजी जनरल स्टोर पीथमपुर पर 25 हज़ार, मेघा टी कंपनी इंदौर पर 1 लाख, जायसवाल किराना ग्राम ककड़दा तहसील धरमपुरी पर 75 हजार, दूध विक्रेता अनिल पिता किशोर वर्मा बगड़ी पर 20 हजार, होटल श्रीमाया राजगढ़ पर 30 हजार, सोडेक्सो फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ग्राम बग्गड़ पर 01 लाख, पंजाब फूड प्रोडक्ट इंदौर पर 50 हज़ार, बालाजी फूड प्रोडक्ट इंदौर पर 50 हज़ार, एन. आर. इंटरप्राइजेज इंदौर पर 50 हजार, शीतल इंडस्ट्रीज इंदौर पर 50 हजार, होटल फूडी धामनोद पर 50 हजार, बाबजी फूड इंडस्ट्रीज उज्जैन पर 01 लाख, रिद्धि सिद्धि किराना धामनोद पर 50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.