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नवीन श्रमिक पंजीयन तथा हितग्राहियों को हितलाभ वितरण हेतु आधार आधारित भुगतान एवं eKYC प्रक्रिया प्रारंभ करने के संबंध में व्यवस्था प्रारंभ

राज्य शासन द्वारा समस्त विभागों को राज्य प्रायोजित डीबीटी योजनाओं में हितग्राहियों की पहचान हेतु मुख्य रूप से ‘‘आधार’’ का उपयोग करने के निर्देश दिए गए है। उक्त निर्देशों के परिपालन में मंडल द्वारा संचालित समस्त योजनाओं में पारदर्शिता हेतु निर्माण श्रमिक पंजीयन तथा योजनाओं के आवेदन के समय eKYC तथा योजनाओं अंतर्गत हितलाभ वितरण आधार आधारित भुगतान प्रक्रिया के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई हैं। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि उक्त व्यवस्था अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक/हितग्राही की आधार eKYC कराए जाने के पश्चात ही किसी भी योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। पंजीकृत श्रमिक/हितग्राही के बैंक खाते का आधार से लिंक होना अनिवार्य है। हितग्राही को योजना अंतर्गत सहायता राशि का भुगतान पदाभिहित अधिकारी द्वारा ईपीओ जारी कर डिजीटल साईन के पश्चात हितग्राही के आधार लिंक बैंक खाते में ही प्राप्त होगा। उन्होंने इस संबंध में समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत को अपनी निकाय अंतर्गत जनसामान्य/श्रमिकगण की जानकारी हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाने का अनुरोध किया है।

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