नाम निर्देशन पत्र के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गई जानकारी
आगामी लोकसभा निर्वाचन के मददे्नजर मंगलवार को एआरओ जगदीश मेहरा की अध्यक्षता में कलेक्टेªट सभागार में नाम निर्देशन की कार्यवाही के संबध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि नामांकन-पत्र कलेक्टर कार्यालय में रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में भरे जा सकते हैं। नामांकन भरने के लिये अभ्यर्थी सहित 5 व्यक्ति रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। सौ मीटर के अंदर केवल तीन वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी और दोपहर तीन बजे तक चलेगी। तीन बजे के उपरांत कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने अथवा दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे नामांकन फार्म, जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप-ए एवं बी, शपथ पत्र आदि के साथ रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में लेकर आना होगा। यदि अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है, जहां से वह चुनाव लड़ रहा है तो अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी। एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए चार नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। एक साथ या पृथक से जमा किया जा सकता है। नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्रॉफी भी कराई जाएगी। निर्वाचन के दौरान किसी भी अभ्यर्थिी को प्रचार हेतु सभा, रैली, जुलुस इत्यादि आयोजन के पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार निर्वाचन में उपयोग होने वाले वाहनों की भी पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा, जुलुस, रैली आदि पर प्रतिबंध रहेगा।