नायलॉन, चीनी और कपास के साथ लेपित मांझा (चायनीज मांझा) का निर्माण एवं विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा
धार जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत आगामी मकर सक्रांति पर्व के दौरान लोक हितों को दृष्टिगत रखते हुए तथा कानुन व्यवस्था शांतिपूर्वक बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत् अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अश्विनी कुमार रावत ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है कि नायलॉन, चीनी और कपास के साथ लेपित मांझा (चायनीज मांझा) कांच के साथ लागू होता है, क्योंकि यह मनुष्यों, पशु-पक्षियों के लिये हानिकारक है, इसके निर्माण एवं विक्रय पर प्रतिबंधित किए जाने का आदेश जारी किया है । आदेश के तहत सिंथेटिक सामग्री, मांझा के विनिर्माण/चायनीज मांझा के बिक्री, भंडारण (दुकानों में) खरीद और उपयोग” पर प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने धार जिले के समस्त अनुभाग क्षेत्र एवं समस्त तहसील क्षेत्र, समस्त थाना प्रभारी को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत चायनीज मांझे पर सतत् निगरानी रखते हुए कार्यवाही करेंगे, ताकि आमजन की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। यह आदेश धार जिले की सीमा क्षेत्र में निवासरत् प्रत्येक नागरिक पर लागु होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दिशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 सायबर विधि तथा अन्य उपयुक्त अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश सम्पूर्ण धार जिले के राजस्व क्षेत्र (जिसमें सभी ग्रामीण/कस्बा/नगरीय क्षेत्र सम्मिलित है) के भीतर आदेश दिनांक 4 फरवरी 2025 तक प्रभावशील रहेगा।