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निर्माण कार्यों में भुगतान किये देयकों से एक प्रतिशत उपकर राशि काटी जाकर 30 दिन में मण्डल को भुगतान करने के निर्देश जारी

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 एवं उपकर नियम, 1998 के अनुसार शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रम के अधीन संचालित निर्माण कार्यों के लिए भुगतान किये जा रहे देयकों से एक प्रतिशत उपकर राशि काटी जाकर 30 दिन की अवधि में मण्डल को भुगतान करना अनिवार्य है। इस संबंध में मण्डल द्वारा ऑनलाईन उपकर जमा किये जाने हेतु मण्डल की वेबसाईट https://labour.mp.gov.in/CESS/Public/CessApplicationRegistration.aspx के माध्यम से पेमेंट गेटवे उपलब्ध कराया गया है। श्रम पदाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार उक्त प्रावधान अनुसार एक प्रतिशत उपकर राशि काटी जाकर 30 दिन की अवधि में मण्डल को भुगतान किये जाने का अनुरोध किया है। शासन द्वारा दिये गये निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें। ज्ञात हो कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को विनियमित करने तथा उनके कल्याण हेतु भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1996 लागू कर सभी राज्य सरकारों को नियम बनाकर निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिये कर्मकार कल्याण मण्डल गठित करने के प्रावधान किये गये थे। केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश के निर्माण मण्डल के माध्यम से श्रमिक व उनके परिवार के हित में कल्याणकारी योजनाओं के संचालन हेतु निधि की व्यवस्था के लिये भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 एवं उपकर नियम, 1998 बनाये गये। उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार केन्द्र सरकार निर्माण कार्य की निर्माण लागत पर न्यूनतम एक प्रतिशत एवं अधिकतम दो प्रतिशत उपकर राशि अधिरोपित कर सकेगी। केन्द्र सरकार द्वारा द्वारा समस्त निर्माण कार्यों की निर्माण लागत पर एक प्रतिशत उपकर की राशि अधिरोपित की गई है।

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