निर्वाचन क्षेत्री की राजस्व सीमाओं के भीतर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री अश्विनी कुमार रावत ने धार जिले की जनपद पंचायतों की ग्राम पंचायतों में पंच के निर्वाचन क्षेत्र धार में कुल 03 वार्ड/तिरला में कुल 07 वार्ड / सरदारपुर में कुल 01 वार्ड/बदनावर में कुल 02 वार्ड / मनावर में कुल 09 वार्ड / उमरबन में कुल 30 वार्ड/धरमपुरी में कुल 25 वार्ड/डही में कुल 01 वार्ड / बाग में कुल 03 वार्ड / निसरपुर में कुल 01 वार्ड एवं जनपद पंचायत गंधवानी में जनपद सदस्य का निर्वाचान क्षेत्र वार्ड 05 तथा नगरीय निकायों के पार्षद निर्वाचन क्षेत्र के नगर परिषद डही के वार्ड क्र. 5 एवं 12 तथा माण्डव के वार्ड क्र. 9 की राजस्व सीमाओं के भीतर यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल, सक्षम अधिकारी (संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी) की 48 घण्टे पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिये बिना कोई जुलूस नहीं निकालेगा। कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल, सक्षम अधिकारी (संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी) की 48 घण्टे पूर्व अनुमति तथा पूलिस को पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर न तो किसी आम सभा का आयोजन करेगा और न ही टेन्ट, शामियाना इत्यादि लगायेगा। कोई भी व्यक्ति या संगठन या समूह एक स्थान पर लाठी, पत्थर या किसी प्रकार के घातक पदार्थों या अस्त्र शस्त्रों का संग्रह नही करेगा। वैध अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति न तो बारूद या पटाखों का संग्रहण करेगा न ही निर्माण करेगा न उनका उपयोग करेगा और न ही उसका प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को किसी भी प्रकार का प्रलोभन या लालच आदि देकर या धोंस धपट या धमकी देकर भयभीत नही करेगा और न ही निर्वाचन प्रक्रिया को किसी प्रकार से दूषित करेंगा। कोई भी व्यक्ति या समूह किसी प्रकार के अश्त्र शस्त्रों को धारित नही करेगा और नहीं उनका किसी प्रकार से प्रयोग करेगा और न ही उनका कोई सामूहिक प्रदर्शन आयोजित करेगा। कोई भी गृह स्वामी यथास्थिति या अपने निजी या किराये के आवास पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को नही ठहरायेगा जब तक कि उसकी लिखित सूचना संबंधित थाना प्रभारी को कोटवार के माध्यम से न दे दी जायें। कोई भी व्यक्ति अपने आस-पास निवास करने आये संदेहास्पद व्यक्ति या व्यक्तियों की जानकारी जो कि उसके संज्ञान में आति है वह नही छिपायेगा। कोई भी बाहरी व्यक्ति मतदान दिवस को (मतदाताओं को छोड़कर) मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में न तो प्रवेश करेगा और न ही समूह बनाकर एकत्रित होगा। कोई भी राजनैतिक दल, व्यक्ति या अभ्यर्थी किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस, चक्का जाम या पुतला दहन नही करेगा या आयोजित नही करेगा या किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसका समर्थन करेगा। यह आदेश निर्वाचन ड्यूटी में संलग्न अधिकारी/कर्मचारियों एवं सूरक्षा बलों पर लागू नही होगा। उक्त प्रबंधात्मक आदेश 11 जनवरी 2023 तक उक्त सीमा क्षेत्रों में लागू रहेंगा।