निर्वाचित पदाधिकारियों को आवंटित शासकीय वाहन निर्वाचन हेतु अधिगृहित करने के साथ ही नियुक्त निज सहायकों की सेवाएँ लौटने के आदेश
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 अंतर्गत संसदीय लोकसभा क्षेत्र-25 धार-महु (अ.ज.जा.) का कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है। जिसके अनुसार संपूर्ण जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा ने संपूर्ण जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू होने के कारण धार जिले के निर्वाचित पदाधिकारी जिन्हे शासकीय वाहन अथवा शासन द्वारा किराया भुगतान किये जाने वाले वाहन आवंटित है। जैसे अध्यक्ष जिला पंचायत, अध्यक्ष जनपद पंचायत, अध्यक्ष नगरीय निकाय, अध्यक्ष मंडल ,बोर्ड अथवा किसी भी अन्य निर्वाचित राजनैतिक पदाधिकारियों को आवंटित शासकीय वाहन तत्काल प्रभाव से निर्वाचन हेतु अधिगृहित किये जाने का आदेश जारी किया है। समस्त निर्वाचित राजनैतिक पदाधिकारी को आवंटित शासकीय वाहन तत्काल प्रभाव से जिला कार्यालय अथवा संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में जमा करावे। इसी प्रकार धार जिले के निर्वाचित पदाधिकारी जिन्हे शासकीय कर्मचारियों की सेवाएं प्रदान की गई है। जैसे अध्यक्ष जिला पंचायत, अध्यक्ष जनपद पंचायत, अध्यक्ष नगरीय निकाय, अध्यक्ष मंडल/बोर्ड अथवा किसी भी अन्य निर्वाचित राजनैतिक पदाधिकारी के अधिनस्थ कार्य करने वाले शासकीय कर्मचारियों को संबंधित विभाग के लिए तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। समस्त निर्वाचित राजनैतिक पदाधिकारी आयोग की घोषणा का पालन करते हुए संबंधित कर्मचारियों को विभाग में भेजते हुए जिला कार्यालय को सूचित करें। साथ ही विधायक, सांसद, विधानसभा सदस्यों एवं जिला पंचायत अध्यक्ष को उपलब्ध कराये गये शासकीय कर्मचारियों (निज सहायकों) की सेवाएं भी तत्काल प्रभाव से वापस ली जाती है। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।