नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 सितंबर को
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार आगामी 13 सिंतबर, 2025 को समस्त न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। इसी तारतम्य में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार श्री संजीव कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय एवं समस्त तहसील न्यायालयों में लोक अदालत आयोजित की जावेगी।
आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय मामलें, परकाम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामलें, एम.ए.सी.टी. प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोडकर), सेवा मामलें जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण (न्यायालय में लंबित प्रकरण), दिवानी मामलें तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जावेगा। साथ ही जलकर, संपत्तिकर एवं विद्युत प्रकरणों में नियमानुसार छूट भी प्रदान की जावेगी। अतः नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरणों का निराकरण कर इस अवसर का लाभ उठायें।