नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 दिसम्बर को 40 खंडपीठों का गठन
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष श्री संजीव कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय एवं समस्त तहसील न्यायालयों में 9 दिसंबर को लोक अदालत आयोजित की जावेगी। जिस हेतु जिला मुख्यालय पर 14 व तहसील न्यायालयों में 26 न्यायिक खंडपीठ इस प्रकार कुल मिलाकर 40 खंडपीठों का गठन किया गया है। जिसमें पीठासीन अधिकारियों के साथ एक-एक विद्वान अधिवक्ता भी सदस्य के रूप में उपस्थित रहेंगे। उक्त नेशनल लोक अदालत की जानकारी एवं अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अग्रवाल ने षुक्रवार को वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धार से प्रचार-प्रसार हेतु रवाना किया गया। वाहन रैली में विद्युत विभाग, बैंकिंग कंपनी एवं नगरपालिका के प्रचार वाहन शामिल हुए। जिला न्यायाधीश/सचिव श्री उमेश कुमार सोनी ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय मामलें, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामलें, एम.ए.सी.टी. प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर बिल संबंधी प्रकरण, राजस्व प्रकरण (न्यायालय में लंबित प्रकरण), दिवानी मामलें तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के प्रकरणों का निराकरण निःशुल्क आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जावेगा। लोक अदालत के इस अवसर पर बैंकिग कंपनी, विद्युत विभाग एवं नगर निगम देय राशि पर भारी छूट प्रदान की जा रही है। अतः आम जन को सूचित किया जाता है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर विद्युत प्रकरण, जलकर, संपत्ति कर एवं बैंकों को देय ऋण आदि में अपने मामलों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कर लोक अदालत में छूट का लाभ उठावे।